मध्य प्रदेश में थानों/चौकियों की सीमाएं एक फिर से तय होगी। इस संबंध में गृह विभाग ने सभी जिला प्रशासन, पुलिस अधीक्ष और संबंधित अधिकारियों को आदेश जारी किया है। इसमें सभी जिला कलेक्टरों से थानों और चौकियां की सीमाओं का नए सिरे से निर्धारिण कर 31 जनवरी तक रिपोर्ट मांगी है। जिसके बाद गृह विभाग नोटिफिकेशन जारी करेगा। खरगोन में इंदौर संभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने थानों और चौकियों की सीमाओं को नए सिरे से पुर्ननिर्धारण करने के आदेश दिए थे। सीएम ने इस प्रक्रिया में स्थानीय जनप्रतिनिधियों से भी विचार विमर्श करने को कहा है। जिसके बाद मुख्यमंत्री के आदेश पर गृह विभाग ने कलेक्टरों को आदेश जारी किए है। जिसके अनुसार 31 जनवरी 2024 तक कलेक्टर समिति अपनी रिपोर्ट गृह विभाग को भेजेगी। इसके बाद 7 फरवरी 2024 को गृह विभाग नोटिफिकेशन जारी करेगा। जिसके बाद नई पुर्ननिर्धारित सीमाएं प्रभावी हो जाएगी। बता दें आबादी, अपराध की दर और क्षेत्र को देखते हुए हर सीमाएं निर्धारित की जाती है। इससे पहले 2010 में सीमाओं का निर्धारण किया गया था।

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